कश्मीर से पकड़े गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को मुरादाबाद कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा 

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की एक अदालत ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा ने सोमवार को सुनाए गए आदेश में आतंकवादी पर 48 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अतिरिक्त जिला सरकारी वकील ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है.

एडीजीसी सुरेश सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले का निवासी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम साल 2002 से आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है. वो साल 2008 में जमानत मिलने के बाद से फरार था. मुरादाबाद की अदालत ने उसके खिलाफ साल 2015 और साल 2025 में स्थायी वारंट जारी किए थे. उसकी सूचना देने वाले को 25 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई थी.

एडीजीसी ने बताया कि 8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) और कटघर पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में उसे जम्मू-कश्मीर के पुंछ से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद में उसे मुरादाबाद जेल में स्थानांतरित कर दिया गया. उसके पास से AK 47, AK 56, 2 पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 50 डेटोनेटर, 29 किलो विस्फोटक और 507 जिंदा कारतूस बरामद हुआ

बताते चलें कि पिछले साल जनवरी में दिल्ली में हिजबुल मुजाहिदीन के एक मोस्ट वांटेड आतंकी को गिरफ्तार किया गया था. उस पर 10 लाख का इनाम घोषित था. वो जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में वांछित था. उसकी पहचान हिजबुल कमांडर के तौर पर हुई थी. सामने आया है कि पकड़ा गया आतंकी, हिजबुल का कमांडर जावेद अहमद मट्टू है. वो कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है.

वो कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है. वो A++ ग्रेड का आतंकी है. खूंखार आतंकियों का कमांडर रह चुका है. इसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन और चोरी की गाड़ी बरामद हुई थी. उसने 5 ग्रेनेड अटैक किए और 5 पुलिस वालों की हत्या में भी शामिल रहा है. इसके कई साथी पाकिस्तान में हैं. कश्मीर में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने के बाद वो अंडरग्राउंड होगया था.

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