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MP हाई कोर्ट ने बढ़ाई आयकर ऑडिट की डेडलाइन, अब 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा होगी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को एक महीने आगे बढ़ा दिया है। 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की मियाद खत्म हो रही थी। अब 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा की जा सकेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर पेशेवरों और विभिन्न संगठनों की मांग पर सीबीडीटी अब तक ध्यान नहीं दे रहा था। बीते दिनों इंदौर समेत अलग-अलग प्रदेशों में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद अब तारीख बढ़ाने की घोषणा हुई।

तारीख को नवंबर तक बढ़ाने की मांग

सीबीडीटी ने तारीख बढ़ाने संबंधित सूचना गुरुवार को जारी कर दी। हालांकि साथ ही दावा भी किया कि 23 सिंतबर तक साढ़े सात करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न जमा हो चुके हैं। इन आंकड़ों के जरिए सीबीडीटी ने जाहिर किया कि सिस्टम में किसी तरह की खामी नहीं है और तेजी से ऑडिट व रिटर्न भी जमा हो रहे हैं। हालांकि बढ़ाई गई तारीख से अब भी कर पेशेवर संतुष्ट नहीं है। एमपी टैक्स ला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया के अनुसार सभी मांग कर रहे थे कि तारीख को नवंबर तक बढ़ाना था।

अक्टूबर में दशहरा और दीपावली जैसे साल के दो सबसे बड़े त्योहार है। यानी सरकार चाहती है कि त्योहारों के दौरान भी कर पेशेवर और उनका स्टाफ दफ्तरों में बैठकर रिटर्न दाखिल करते रहे। बीते वर्षों की तरह ऑडिट रिपोर्ट के लिए दो माह मिलना ही जाहिए। अब भी सरकार ने सिर्फ एक माह से कुछ ज्यादा दिन ही दिए हैं। तारीख को नवंबर तक बढ़ाना चाहिए।

एनजीओ के लिए तारीख में कोई वृद्धि नहीं

सीए एसएन गोयल के अनुसार नॉन प्रॉफिट आर्गनाइजेशन (एनजीओ) के लिए धारा 12ए और 80जी के रजिस्ट्रेशन की तारीख में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे संगठनों को अपने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण 30 सितंबर से पहले ही करवाना होगा। सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के मामले में राहत मिली है।

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