MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले सरपंच का चुनाव रद्द

मैहर : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने ग्राम पंचायत बदेरा, जनपद पंचायत मैहर के सरपंच बद्री प्रसाद विश्वकर्मा का चुनाव रद्द कर दिया है. यह फैसला न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ द्वारा पारित किया गया जिसमें रिट याचिका क्रमांक 3326/2025 में निर्णय सुनाया गया.

याचिकाकर्ता रावेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि बद्री प्रसाद विश्वकर्मा ने नामांकन के समय गलत जानकारी दी और शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकर्ता होने के बावजूद चुनाव लड़ा.

मुख्य बिंदु.

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एसडीएम, मैहर ने दिनांक 23.12.2024 को प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय देकर उन्हें अनुचित रूप से संरक्षण प्रदान किया.म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 36(1)(cc) के अनुसार, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति पंचायत पद हेतु अयोग्य होता है.

न्यायालय में प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार, बद्री प्रसाद विश्वकर्मा 200×200 वर्गफीट शासकीय भूमि (सर्वे नंबर 512/2/K/1) पर अतिक्रमणकर्ता पाए गए थे.
याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी ने नामांकन पत्र में झूठा शपथ-पत्र दिया कि उसने कोई अतिक्रमण नहीं किया है.

अंतिम निर्णय:
उच्च न्यायालय ने माना कि एसडीएम द्वारा पारित आदेश कानून सम्मत नहीं था. बद्री प्रसाद विश्वकर्मा का सरपंच पद पर निर्वाचन रद्द किया गया. चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए रिट याचिका का निपटारा किया गया.

उक्त फैसला पंचायत चुनावों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. फैसले के आधार पर जिले के कई सरपंचों की जा सकती है सरपंची

Advertisements
Advertisement