MUDA स्कैम मामले में सिद्धारमैया को झटका, हाईकोर्ट ने सीएम की पत्नी को नोटिस जारी करने का दिया आदेश

कर्नाटक के बहुचर्चित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूखंड आवंटन घोटाले में एक नया मोड़ आया है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती सिद्धारमैया को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार समेत अन्य संबंधित पक्षों को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई की तारीख 4 सितंबर तय की गई है.

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यह मामला MUDA द्वारा कथित रूप से नियमों की अनदेखी कर प्रभावशाली व्यक्तियों को अवैध तरीके से भूखंड आवंटित करने से जुड़ा है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस आवंटन प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं बरती गईं और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के परिवार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.

याचिका में मांग की गई है कि इस घोटाले की जांच केवल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके.

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलीलों को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार, MUDA और मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती सिद्धारमैया को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर आरोप हैं और सभी पक्षों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना आवश्यक है.

MUDA स्कैम मामले में राज्य में सियासी घमासान

MUDA द्वारा भूखंड आवंटन में गड़बड़ियों का यह मामला पिछले कुछ महीनों से कर्नाटक की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है कि उसने सत्ता का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाया. भाजपा और जेडीएस नेताओं ने मांग की है कि इस घोटाले की सीबीआई जांच करवाई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए.

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया जाना मामले की गंभीरता को दर्शाता है और आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक तूल पकड़ सकता है, खासकर जब इसमें राज्य के मुख्यमंत्री का परिवार सीधे तौर पर संलिप्त बताया जा रहा है.

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