जमीन और पेड़ विवाद में हत्या: औरंगाबाद कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

औरंगाबाद: भूमि विवाद और पेड़ को लेकर हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश 5वें उमेश प्रसाद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना लगाया है. मामला कासमा थाना की एक कांड से जुड़ा हुआ है. एपीपी देवीनंदन सिंह ने बताया कि अभियुक्त थाना क्षेत्र के भदुकीकला टोले बांके बिगहा निवासी चंद्रमन यादव, कमलेश यादव, सुरेश उर्फ सुदेश यादव को हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर 1 साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी.

तीनों हत्यारोपी को 01.08.25 को मामले में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था. अभियोजन की ओर से 7 गवाही हुई थी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष ने हत्या जैसे जघन्य कृत्य के लिए अधिकतम सज़ा की मांग की. इसमें दो अन्य अभियुक्त धुर्व यादव एवं देवनन्दन यादव की मृत्यु अभियोजन काल में हो गई है. दोषी करार अभियुक्तों को कम से कम सज़ा दी जाएं. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने सज़ा सुनाई है.

अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक उसी गांव के बीरेंद्र यादव ने 28.04.2003 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि उसके भाई सुरेंद्र यादव सुबह 8 बजे अपने खलिहान के तरफ़ गए थे, जहां पूर्व से घात लगाएं अभियुक्तों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया जिसमें वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए. शोर सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और जब तक इलाज़ के लिए अस्पताल ले जाया जाता, तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी. उन्होंने बताया कि घटना का कारण शीशम का पेड़ और जमीनी विवाद है.

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