अमेठी : गौरीगंज थाना क्षेत्र में 15 साल पहले हुई एक युवती की हत्या के मामले में न्याय मिल गया है. सुलतानपुर कोर्ट ने दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना 24 अक्टूबर 2010 की है.
खेत की जुताई को लेकर चल रहे विवाद में हरिप्रसाद और उनके बेटे अखिलेश ने वरना टीकर गांव में पार्वती सिंह की बेटी सुषमा की हत्या कर दी थी. रात करीब 10 बजे दोनों ने घर में घुसकर सो रही सुषमा पर गोली चला दी पेट और पीठ में गोली लगने से इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई.
पार्वती सिंह ने 25 अक्टूबर 2010 को गौरीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने अखिलेश के पास से तमंचा बरामद किया. मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर एडीजे एकता वर्मा ने दोनों को दोषी करार दिया.कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह राशि मृतका के परिजनों को दी जाएगी। दोनों दोषियों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया है.