नक्‍सलियों ने जला दी थी 20 लाख की मशीन, उपभोक्‍ता आयोग ने बीमा कंपनी को कहा सूद समेत चुकाओ

रायपुर। बीजापुर में नक्सलियों द्वारा जलाई गई एक्जावेटर मशीन के बीमा क्लेम को लेकर दायर याचिका पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी की आपत्ति को खारिज करते हुए बीमा क्लेम मंजूर किया और 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि सात फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ पीड़ित को देने का आदेश दिया है।

क्या है यह मामला

बाली गैरेज एंड क्रेन सर्विसेस की एक्जावेटर मशीन को शिव शक्ति रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किराए पर लिया था। यह मशीन बीजापुर में सड़क निर्माण कार्य में लगी थी। 17 दिसंबर 2020 की शाम 5 बजे नक्सलियों ने मशीन को आग के हवाले कर दिया, जिससे मशीन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई।

घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और बीमा कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दी गई। लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहकर क्लेम देने से इंकार कर दिया कि मशीन किराए पर दी गई थी और आगजनी के समय ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिससे बीमा शर्तों का उल्लंघन हुआ है।

उपभोक्ता फोरम का आदेश, फिर राज्य आयोग ने दी राहत

बीमा कंपनी के इंकार के बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर में शिकायत दर्ज कराई। वहां आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 20 लाख रुपए देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील की, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली।

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