राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2024 की काउंसलिंग अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. NEET UG ऑल-इंडिया कोटा (AIQ) सीट काउंसलिंग आज, 6 जुलाई को शुरू होने वाली थी. यह अपडेट सुप्रीम कोर्ट द्वारा NEET UG काउंसलिंग को स्थगित करने से इनकार करने के बाद आया है.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायाधीश जेबी पर्दिवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ 8 जुलाई को NEET UG 2024 से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक का आरोप लगाया है, कुछ ने पूरी परीक्षा रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा को फिर से कराने की मांग की है, कुछ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कार्यों की जांच करने के लिए कहा है.
NEET UG काउंसलिंग कई चरणों में होती है जिसमें अतिरिक्त रिक्तियों के लिए चरण और मॉप-अप चरण भी शामिल हैं. मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को पहले NEET UG काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना होगा और शुल्क का भुगतान करना होगा, चॉइस भरनी होगी और उन्हें लॉक करना होगा, दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करनी होगी.
15 प्रतिशत AIQ के तहत NEET UG काउंसलिंग में सरकारी कॉलेजों, केंद्रीय और डीम्ड विश्वविद्यालयों में सीटें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) मेडिकल कॉलेजों में बीमित व्यक्तियों (IP कोटा) के बच्चों के लिए आरक्षित सीटें और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज (AFMC) पुणे में उपलब्ध सीटें शामिल हैं.
यह स्थिति छात्रों के लिए चिंता का विषय है. उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले में कोई फ़ैसला सुनाएगा और छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा.