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न साथ रख सकेंगे धारदार हथियार, न बज पाएगा DJ… ईद मिलाद को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद के जन्म के जश्न के तौर पर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का पर्व मनाया जाता है. इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार, पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था. ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को एक अवतार के रूप में भेजा था, जिसका उद्देश्य समाज में फैले अंधकार और बुराइयों को खत्म करना था.

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ऐसे में बुराई को खत्म करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद साहब को धरती पर भेजा था. पैगंबर मोहम्मद के वालिद (पिता) अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब थे और वालिदा (माता) आमेना थीं. उनका जन्म रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख पर मिलादुन्नबी के दिन हुआ था. ऐसे में इस साल इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, ईद-ए-मिलाद-उन-नबी सोमवार 16 सितंबर के दिन मनाई जाएगी.

बेंगलुरु पुलिस ने जारी किए दिशा निर्देश

ईद-ए-मिलाद को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ईद मिलाद पर मुस्लिम शहर भर में जुलूस निकालेंगे. वाई.एम.सी.ए. मैदान, मिलर्स रोड, खुद्दुसब ईदगाह मैदान, शिवाजीनगर छोटा मैदान, भारतीनगर में सुल्तानजी गुंटा मैदान और अन्य स्थान हैं, जहां पर मुस्लिमों द्वारा जुलूस निकाले जाएंगे. इस संबंध में बेंगलुरु पुलिस ने कुछ दिशा-निर्देशों का पालन करने को लेकर आदेश भी जारी किया है.

  • जुलूस में भाग लेने वाले लोगों को कोई भी धारदार हथियार नहीं लाने हैं.
  • जुलूस के दौरान किसी भी कारण से DJ का उपयोग नहीं किया जाएगा.
  • किसी भी पूजा स्थल (मंदिर/चर्च) के सामने नारे नहीं लगाने हैं.
  • जुलूस के दौरान आयोजकों को बिजली विभाग से कर्मियों को साथ रखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं पर भी बिजली की आपूर्ति बाधित न हो.
  • जुलूस के दौरान आयोजकों को भड़काऊ सामग्री साथ में नहीं रखनी होगी.
  • रात्रि जुलूस के बाद दोपहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्ति को लेकर नहीं चलना है.
  • लाउडस्पीकर का उपयोग भी केवल सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक किया जाएगा.
  • लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए स्थानीय पुलिस की अनुमति/लाइसेंस लेना होगा.

बेंगलुरु पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. लाउडस्पीकर से निकलने वाली ध्वनि की मात्रा न्यूनतम रखी जाए. DG ने कहा कि किसी भी कारण से साउंड सिस्टम लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी.

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