हरदोई : पाली थाने पर 12 साल पूर्व दर्ज किए गए मुकदमें में चार आरोपियों पर कोर्ट ने दो सिद्ध किया और मंगलवार को सभी चार दोषियों को पांच-पांच वर्ष करावास व 40 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.
ज्ञात हो कि 8 मई 2012 को विपिन पुत्र रामदेव निवासी ग्राम जैतापुर थाना लोनार ने पाली थाने पर तहरीर दी कि प्रभुदयाल, रामकिशोर, सर्वेश और राजू ने उसके परिजनों के साथ गाली गलौज किया और जानलेवा हमला कर घायल कर दिया.
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें मेडिकल के आधार पर धारा 308 व धारा 325 की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया.
मुकदमे में अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह, स्थानीय पुलिस पैरोकार टीटू, मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्रवाई संपन्न कराई गई.
जिसके परिणाम स्वरुप मंगलवार को न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 3 द्वारा उपरोक्त मुकदमें में धारा 147, 148, 149, 323, 325, 308, 506 आईपीसी के तहत प्रभु दयाल, रामकिशोर, सर्वेश और राजू निवासी ग्राम सिंघापुर थाना पाली को पांच-पांच वर्ष कारावास व 40 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है.