गर्भवती गाय की हत्या के आरोपियों को जमानत नहीं: दमोह में तीन महीने से जेल में बंद, कोर्ट ने कहा- सामाजिक सौहार्द को पहुंची चोट

दमोह :  गर्भवती गाय की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने यह फैसला सुनाया.

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घटना 7 मार्च 2025 की है.कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार को सीताबावली मरघटा के पास तुलसीराम और छुट्टू यादव से सूचना मिली कि कल्लू कुरैशी के घर पर गाय काटी जा रही है.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि दरवाजा खुला था। अंदर गर्भवती गाय की कटी हुई लाश मिली.कमरे में कटे हुए पैर और खून से सने लोहे की कुल्हाड़ी, चाकू व आरी बरामद हुए.

 

पुलिस ने कल्लू कुरैशी, रेखा कुरैशी, समीर उर्फ मिठू, शादाब, नवाजिश और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.तीन माह में पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी.

रेखा कुरैशी, समीर उर्फ मिठू कुरैशी और नाबालिग ने जमानत याचिका दाखिल की.उनका तर्क था कि चार्जशीट पेश हो चुकी है और वे साढ़े तीन माह से जेल में हैं। शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर ने याचिका का विरोध किया.

न्यायालय ने कहा कि यह अपराध कानून के खिलाफ है और सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाता है.इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती.

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