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CM केजरीवाल के PA विभव कुमार को जमानत नहीं, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में गिरफ्तार विभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की. इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. विभव कुमार की जमानत अर्जी अर्थहीन हो गई है. बहस पूरी होने के बाद लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि विभव कुमार को शाम 4.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया. इससे पहले आदेश सुरक्षित रखा गया था.

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पुलिस आज ही विभव को कोर्ट में पेश कर सकती है. पुलिस विभव की रिमांड की मांग करेगी. पुलिस जानने की कोशिश में है कि स्वाति मालीवाल ने मारपीट के जो आरोप लगाए हैं उसके पीछे वजह क्या थी? पुलिस की जांच FIR के आधार पर आगे बढ़ रही है. जो लिखित शिकायत दी गई है और जो FIR में दर्ज है. पुलिस विभव को लेकर सीएम आवास भी जाएगी.

विभव की अग्रिम जमानत की खबर में AAP की लीगल सेल के सूत्रों ने कानूनी ट्विस्ट देते हुए कहा है कि हमारी तरफ से कोई भी याचिका कोर्ट मे नहीं दी गई है. हमने सिर्फ आधिकारिक तौर पर आतिशी की ओर से दर्ज FIR कॉपी मांगने के लिए एक आवेदन दिया है. पुलिस ने CRPC 41 नोटिस के बिना विभव को गिरफ्तार किया है, ये बात हम कोर्ट मे उठाएंगे.

इस ट्विस्ट से अलग विभव कुमार की अग्रिम जमानत पर तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने दलील रखते हुए कहा कि विभव कुमार 12 बजे से पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं. उनकी गिरफ्तारी की आशंका है. उन पर IPC की धारा 308 समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. कोई ऐसी धारा नहीं लगी है जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो.

कोई भी नोटिस इस केस में आरोपी को नहीं दिया गया है. वो 4 घंटे से पुलिस स्टेशन में है. अभी तक वहां से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वहां क्या हो रहा है. हरिहरन ने कहा कि जो आरोप लगे हैं उन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है. अभी विभव की स्थिति क्या है उसके बारे में हमको नहीं पता है. हमको आशंका है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है. लिहाजा उसे अग्रिम जमानत दी जाए.

विभव कुमार के वकील एन.हरिहरन ने स्वाति मालीवाल की तरफ से दर्ज कराई FIR पढ़ कर कोर्ट को सुनाई. इसी दौरान वरिष्ठ वकील राजीव मोहन भी विभव की पैरवी करने कोर्ट में पहुंच गए. विभव कुमार के वकील ने दलील दी कि CM के निवास स्थान पर कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा जैसा आरोप मालीवाल ने लगाया है. स्वाति मालीवाल के आरोप समझ से परे है. विभव ऐसे मारपीट क्यों करना शुरु कर देगा? ये समझ से परे है!

विभव कुमार के वकीलों की ओर से कोर्ट को कुछ वीडियो क्लिप दिखाए जिनसे इस बात की पुष्टि हो सके कि मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी. जज ने वीडियो देखा.

वकील ने कहा कि वीडियो में स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी नज़र आ रही हैं. वकील ने कहा कि उस समय तक स्वाति पुलिस को कॉल कर चुकी थी. मालीवाल ने धमकी दी कि नौकरी खा जाऊंगी. स्वाति मालीवाल के CM आवास से बाहर निकलने का CCTV वीडियो दिखाया गया.

स्वाति मालीवाल कुर्ती पहने हुए हैं, उसमें कोई बटन नहीं है. तो बटन तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता. विभव के वकील ने कहा कि स्वाति को कभी DCW का अध्यक्ष बनाया गया था. उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया. विभव उनसे ओहदे में काफी नीचे है. क्यों उनसे ऐसी हरकत करेगा! CM की अपनी व्यस्तता हो सकती है. उनके और भी appointment हो सकते है. फिर स्वाति का CM से मुलाकात की ज़िद करना कैसे जायज है? कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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