गोण्डा: सड़क सुरक्षा को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए जनपद गोण्डा में परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” अभियान की शुरुआत कर दी है. यह अभियान 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक पूरे जिले में संचालित किया जाएगा. इस अभियान के तहत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई भी दोपहिया वाहन चालक या उसका सहयात्री बिना हेलमेट पेट्रोल पम्प पर आता है तो उसे किसी भी स्थिति में ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.
जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पम्प स्वामियों को आदेशित किया है कि वे अपने पेट्रोल पम्प प्रांगण में बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक करें और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं और दोपहिया चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है. हेलमेट न केवल चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि गंभीर चोटों से भी बचाता है.
इसलिए चालक और पीछे बैठा सहयात्री दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है. परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम समय-समय पर पेट्रोल पम्पों का निरीक्षण करेगी. नियम तोड़ने पर संबंधित पेट्रोल पम्प के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं की सुरक्षा के लिए सदैव हेलमेट का प्रयोग करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें.