रायपुर में गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर 2 दिन रहेगा नो-नॉनवेज डे, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

राजधानी रायपुर में गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व को ध्यान में रखते हुए 2 दिन तक मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 26 अगस्त को गणेश चतुर्थी और 27 अगस्त को पर्युषण पर्व के अंतिम दिन किसी भी मीट दुकान या वध गृह को खोलने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के अनुसार, रायपुर नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी पशु वध गृह और मांस विक्रय दुकानों को इन दो दिनों तक बंद रखना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान पर मांस बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती और दुकान सील करने की कार्रवाई होगी। इसके अलावा, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

सितंबर में भी तीन दिन लागू रहेगा प्रतिबंध

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि 26 और 27 अगस्त के अलावा, आगामी सितंबर महीने में भी तीन अवसरों पर मीट की बिक्री पर रोक रहेगी। इनमें डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और उत्तम क्षमा पर्व शामिल हैं। इन तिथियों पर भी मीट दुकानों और होटलों में नॉनवेज परोसने पर पाबंदी होगी।

सख्त निगरानी के इंतजाम

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि पावन पर्वों पर किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो निर्धारित तारीखों पर निगरानी रखेंगी। यदि कोई शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित दुकान को तुरंत सील कर दिया जाएगा।

गणेश समितियों के लिए भी नियम तय

जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव समितियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। पंडालों में सीसीटीवी कैमरे और वॉलंटियर की व्यवस्था करनी होगी। प्रतिमा विसर्जन केवल तय स्थानों पर ही होगा और बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग अनिवार्य किया गया है। पॉलिथीन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यदि किसी समिति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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