फिल्मों के जाने-माने एक्टर दर्शन थूगुदीपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक्टर को रेणुकास्वामी मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दर्शन को लेकर दी गई जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कर्नाटक सरकार की याचिका पर SC का ये बड़ा फैसला सामने आया है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया है. 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कन्नड़ एक्टर दर्शन को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका को ना सिर्फ रद्द किया है साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस दर्शन को तुरंत गिरफ्तार करे. वहीं इस मामले में SC ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीपा के अलावा पवित्रा गौड़ा व पांच अन्य आरोपियों की भी जमानत रद्द कर दी है. रेणुकास्वामी मर्डर केस में SC का ये सख्त फैसला सामने आया है.
क्या है पूरा मामला?
रेणुकास्वामी मर्डर केस में दर्शन पर पुलिस ने संगीन आरोप लगाए थे जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी सख्त रवैया इस केस पर नजर आया था. पुलिस का आरोप था कि दर्शन ने पीड़ित को जून 2024 में 3 दिनों के लिए बंगलूरू के एक शेड में रखा था. वहां पर उसकी प्रताड़ना हुई. पीड़ित का शव बाद में एक नाले से बरामद किया गया था. इसमें दर्शन के साथ और लोग भी शामिल थे जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया था. इसके बाद इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सभी 6 आरोपियों को जमानत देने का फैसला लिया था. जिसका बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया था और कहा था कि ये विवेकाधीन शक्ति का गलत इस्तेमाल है.
कौन हैं एक्टर दर्शन?
दर्शन थूगुदीपा मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा में सक्रिय रहते हैं और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय करते हुए 2 दशक का समय हो चुका है. वे 48 साल के हैं और विवादों से उनका पुराना नाता रहा है. साल 2011 में एक्टर की वाइफ ने उनपर डोमेस्टिक वॉयलेंस का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद साल 2021 में उनपर एक वेटर के साथ हाथापाई करने का आरोप लगा था. यही नहीं साल 2023 में भी उनका नाम तब विवादों में आया था जब उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को पड़ोसी के आगे काटने के लिए छोड़ दिया था. मगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक्टर की मुश्किले अब ज्यादा बढ़ गई हैं.