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नोएडा: 1.80 करोड़ का जुर्माना, 1 साल की सजा…चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा, कैसे हुई थी धोखाधड़ी?

ग्रेटर नोएडा के एडिशनल कोर्ट फर्स्ट के जज प्रदीप कुमार कंसल ने शुक्रवार को चेक बाउंस के मामले में आरोपी निपुण बंसल दोषी करार दिया है. साथ ही 1 करोड़ 80 लाख जुर्माना और एक साल की सजा सुनाई. आरोपी ने साल 2012 में करोड़ रुपये के चेक दिए थे, जो कि बाउंस हो गए थे. इसके बाद कार्रवाई करते हुए पीड़ित ने कोर्ट में केस दर्ज कराया था. कोर्ट ने एक लंबे समय अंतराल के बाद फैसला सुनाया है.

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शिकायतकर्ता ने प्रदीप सिंघल ने निपुण बंसल की कंपनी सायरस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में साल 2012 में 2.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था. दोनों के बीच डील हुई थी कि इन्वेस्टमेंट के बाद निपुण बंसल अपनी कंपनी में प्रदीप सिंघल को पार्टनर बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. निपुण बंसल ने प्रदीप सिंघल को अपनी में भागीदार नहीं बनाया. इसके बाद प्रदीप ने नोएडा सेक्टर-58 के थाने में निपुण बंसल के खिलाफ घोखाघड़ी का मामला दर्ज कराया.

तीन चेक हुए थे बाउंस

मामले दर्ज होते ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी. मामले की सुनवाई के दौरान निपुण ने शिकायतकर्ता प्रदीप सिंघल को 2.15 करोड़ लौटाने का आश्वासन दिया. इसी दौरान आरोपी एक करोड़ की पैमेंट कर चुका था. बाकि राशि को देने के लिए निपुण ने प्रदीप को तीन चैक दिये थे, जो कि बैंक में जमा करते ही बाउंस हो गये थे. इसके बाद प्रदीप ने चेक बाउंस का केस दर्ज कराया था.

एक साल की सजा सुनाई

एक लंबे समय अंतराल के बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी निपुण को दोषी करार देते हुए 1 करोड़ 80 लाख जुर्माना लगाया है. साथ ही एक साल की सजा भी सुनाई है. यह कोई पहली घटना नहीं है. शिकायतकर्ता के वकील ने बताया कि यह फैसला चेक बाउंस और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है. कोर्ट ने धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए एक बेहतर संदेश दिया है.

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