सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी. लेकिन इसक साथ ही अदालत ने बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर हो में रखने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा. यहां तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया है, उन्हें तुरंत छोड़ा जाएगा. नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा. शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे. सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में ही रखा जाएगा.
जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट ने हर कम्युनिसिपल ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से स्पेस खोले जाएंगे. सिर्फ निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी.