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धोनी को धोखाधड़ी के मामले में नोटिस, कोर्ट ने दिया ये आदेश, जानिए क्या है पूरा विवाद?

महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान को ये नोटिस मंगलवार 12 नवंबर को मिला, जिसमें उन्हें धोखाधड़ी के मामले में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है. मिहिर दिवाकर और सौम्या दास जो कि धोनी पूर्व साझेदार रहे हैं और आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निवेशक हैं. उनके खिलाफ धोनी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया हुआ है. धोनी ने ये केस 5 जनवरी को किया था. धोनी की इसी शिकायत के खिलाफ मिहिर और सौम्या ने भी याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार 12 नवंबर को सुनवाई हुई.

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इस मामले में सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद धोनी को अपना पक्ष रखने का नोटिस भेजा गया, जिसमें उन्हें उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है.

15 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में धोनी ने दर्ज कराया था केस

सौम्या दास और मिहिर दिवाकर, जो कि ना सिर्फ धोनी के बिजनेस पार्टनर बल्कि एक अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ पूर्व भारतीय कप्तान ने इस साल जनवरी में जो शिकायत की थी, उसमें ये आरोप लगाया था कि दोनों ने उनके नाम का गलत उपयोग किया है और 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी भी की है.

मिहिर-सौम्या की दायर याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस

मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने इस पूरे मामले में झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के लिए फैसले को चुनौती दी है. उसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अब ये देखने वाली बात होगी कि धोनी, नोटिस मिलने के बाद कब तक अपना पक्ष रखते हैं. क्योंकि उन्हें किस तारीख तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है, इस मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं है.

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