गौरेला और पेण्ड्रा को नगर पालिका परिषद के रूप में गठित करने अधिसूचना जारी

गौरेला पेंड्रा मरवाही – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा गौरेला और पेण्ड्रा को नगर पालिका परिषद के रूप में गठित करने अधिसूचना 8 अगस्त 2024 को जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) में प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत नगर पंचायत गौरेला एवं नगर पंचायत पेंड्रा को अनुसूची-1 के अनुसार नगर पालिका परिषद गौरेला एवं नगर पालिका परिषद पेंड्रा के रूप में गठित करता है।

Advertisement

Ads

अनुसूची-2 के अनुसार नगर पंचायत गौरेला की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद गौरेला की सीमांए होंगी तथा नगर पंचायत पेंड्रा की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद पेंड्रा की सीमांए होंगी।

Advertisements