दिल्ली सरकार ने सोमवार को कहा कि शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए क्लासेस भी ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी. इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए सभी फिजिकल क्लासेस बंद करने के लिए तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया था.
Air Quality Index (AQI) in Delhi & NCR has deteriorated to an alarmingly high index. In the larger interest of students, it has been decided that the classes shall be conducted in Online Mode till Saturday, 23rd November, 2024: University of Delhi pic.twitter.com/JBByg2c8XB
— ANI (@ANI) November 18, 2024
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, सोमवार शाम को दिल्ली का 24 घंटे का एक्यूआई 493 दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे खराब स्तर है. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘कल से कक्षा 10 और 12 के लिए भी फिजिकल क्लासेस सस्पेंड कर दी गई हैं और सभी पढ़ाई ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई है.’
लगातार बिगड़ रही दिल्ली की हवा
दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को दूसरे दिन भी खराब होकर ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुंच गई और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत प्रदूषण विरोधी उपाय लागू किए गए हैं. विशेष रूप से, रविवार शाम को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण विरोधी उपाय लागू होने के तुरंत बाद, सरकार ने कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी छात्रों की फिजिकल क्लासेस बंद कर दी थीं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें स्कूल बंद करने और वर्किंग आवर्स में भी तुरंत समुचित बदलाव करें ताकि आम जन को राहत मिले. ये सारे कदम AQI स्तर 450 से नीचे आने पर भी लागू रहेंगे. अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य दोनों का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें.
प्रदूषण पर SC की सख्ती
इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार शाम को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद करने की घोषणा की थी. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRP) के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों को लागू करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फटकार लगाई है.
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