स्कूल बसों में अब लापरवाही नहीं चलेगी: मऊगंज प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए लागू किए सख्त नियम

Madhya Pradesh: छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मऊगंज जिला प्रशासन ने स्कूल बसों को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी स्कूलों और बस संचालकों को 27 बिंदुओं वाले दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा.

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नए नियमों के तहत सभी स्कूल बसों का रंग अब पीला होना जरूरी कर दिया गया है। बसों पर स्पष्ट रूप से ‘स्कूल बस’ लिखा होना चाहिए और यदि बस किराए की हो, तो उस पर ‘विद्यालय सेवा में’ अंकित होना अनिवार्य होगा। सुरक्षा के लिहाज से बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा और पैनिक बटन जैसी सुविधाएं अनिवार्य कर दी गई हैं.

बस चालकों के लिए भारी वाहन चलाने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, साथ ही उनका पुलिस व स्वास्थ्य सत्यापन भी जरूरी किया गया है. छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में महिला सहायिका की नियुक्ति अनिवार्य की गई है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी से चलने वाले वाहनों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल प्रबंधन को प्रत्येक छात्र की परिवहन जानकारी सुरक्षित रखनी होगी और सभी नियमों के अनुपालन का प्रमाणपत्र भी देना होगा.

नियमों के उल्लंघन पर स्कूलों और बस संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. पुलिस, परिवहन और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमें नियमित निरीक्षण करेंगी ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.

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