एयरलाइन्स और एयरपोर्ट्स को बम की धमकी देने वाले फर्जी कॉल करने वाले बदमाशों को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डाला जाएगा. इसके साथ ही उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर किसी संगठन को फर्जी धमकियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फर्जी कॉल की एक श्रृंखला के बाद जुर्माने का प्रावधान करने के लिए विमान (सुरक्षा) नियम 2023 में संशोधन किया है. इसमें बदलाव के पीछे की वजह है इस साल ज्यादा संख्या में भेजी जाने वाली धमकियों के कारण किया गया है. समय-समय पर इस तरह के अफवाह फैलाने से बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही लोगों में इसके प्रति पैनिक सी स्थिति भी पैदा होती है.
सुरक्षा के लिए ले सकते हैं फैसला
9 दिसंबर को इसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी. विमान (सुरक्षा) नियमों में संशोधन करके दो कार्रवाइयों का प्रावधान किया है और ये नियम अब से प्रभावी हुए हैं. 29A विमान में प्रवेश का सुरक्षित अधिकार देता है. महानिदेशक (बीसीएएस) के मुताबिक, यदि वो संतुष्ट हैं कि सुरक्षा के हित में ऐसा करना जरूरी है, तो ऐसे किसी भी शख्स को प्रवेश देने से इनकार कर सकते हैं.
इसके लिए लिखित रूप में ऐसे निर्देश भी जारी कर सकते हैं. शामिल किए गए नियम 30A में कहा गया है कि झूठी सूचना फैलाने पर पूरी तरह से रोक है. ऐसा कोई भी शख्स नहीं करेगा, जिससे किसी फ्लाइड या एयरपोर्ट पर नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को खतरे में डाल दे.
2024 में फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की एक हजार से ज्यादा धमकियां दी गईं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ये धमकियां हॉक्स कॉल और मैसेज मिली हैं. इसकी कारण से नागरिक और उड्डयन मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करने किया है, ताकि इस तरह की धमकियों को कम और पूरी तरह से खत्म किया जा सके.