यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज की दरों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद बैंक में FD कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.50% से 7.25% तक का सालाना ब्याज मिलेगा।
वहीं सीनियर सिटिजन्स को 4% से 7.75% तक का सालाना ब्याज बैंक ऑफर कर रहा है। वहीं सुपर सीनियर सिटिजन्स को 4.25% से 8% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। ब्याज दरों में बदलाव 2 करोड़ से कम की FD पर किया है।
बैंक ऑफ इंडिया ने 666 दिन की FD लॉन्च की
बैंक ऑफ इंडिया ने भी 666 दिन की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) लॉन्च की है। इस स्कीम में सुपर सीनियर सिटिजन्स (80 साल या इससे ज्यादा उम्र) को सालाना 7.95% ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटिजन्स (60 साल या इससे ज्यादा उम्र) को सालाना 7.80% ब्याज मिलेगा। वहीं अन्य को 7.30% ब्याज मिलेगा।
नई ब्याज दरें 1 जून से लागू हो गई हैं। इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 666 दिन के लिए निवेश करना होता है। ऐसे में अगर आप FD पर ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
FD से मिलने वाले ब्याज पर भी देना होता है टैक्स
FD से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। आप एक साल में FD पर जो भी ब्याज कमाते हैं, वो आपकी एनुअल इनकम में जुड़ता है। कुल आय के आधार पर, आपका टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाता है। चूंकि FD पर अर्जित इंटरेस्ट इनकम को “इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज” माना जाता है, इसलिए इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TDS के तहत चार्ज किया जाता है। जब आपका बैंक आपकी ब्याज आय को आपके अकाउंट में जमा करता है, तो उसी समय TDS काट लिया जाता है।
आइए जानते हैं FD पर टैक्स से जुड़े कुछ पॉइंट:
यदि आपकी कुल आय एक वर्ष में 2.5 लाख रुपए से कम है, तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर TDS नहीं काटता है। हालांकि, इसके लिए आपको फॉर्म 15G या 15H जमा करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप TDS बचाना चाहते हैं तो फॉर्म 15G या 15H जरूर जमा करें।
यदि सभी FD से आपकी इंटरेस्ट इनकम एक वर्ष में 40,000 रुपए से कम है, तो TDS नहीं काटा जाता है। वहीं अगर आपकी ब्याज आय 40,000 रुपए से अधिक है तो 10% TDS काटा जाएगा। पैन कार्ड नहीं देने बैंक 20% काट सकता है।
40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम पर TDS काटने की यह लिमिट 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र, यानी सीनियर सिटीजन की FD से 50 हजार रुपए तक की आय टैक्स फ्री होती है। इससे ज्यादा आय होने पर 10% TDS काटा जाता है।
अगर बैंक ने आपकी FD इंटरेस्ट इनकम पर TDS काट लिया है और आपकी कुल आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो आप काटे गए TDS को टैक्स फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। ये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।