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नॉन स्मोकर-शाकाहारी, रोजगार… अब इन मानकों पर नहीं होगा दिल्ली में नर्सरी एडमिशन, शिक्षा विभाग ने हटाए 62 नियम

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एंट्री लेवल की कक्षाओं में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है. यह टाइमटेबल आधिकारिक वेबसाइट https://www.edudel.nic.in पर जारी किया गया है. राजधानी के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के इच्छुक पेरेंट्स पोर्टल पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और जरूरी तारीखें नोट कर सकते हैं. निदेशालय की ओर से जारी प्रोगाम के अनुसार दिल्ली नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया इस बार 25 नवंबर, 2024 से शुरू होगी. इसी बीच, शिक्षा निदेशालय ने एडमिशन के लिए स्कूलों को मानक तय करने में छूट दी है साथ ही कुछ पर पाबांदी भी लगी दी है.

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शैक्षिक योग्यता और उचित मानकों पर होगा एडमिशन

शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार, स्कूलों को दाखिले के समय “नॉन स्मोकर”, “नॉन अल्कोहलिक”, “शाकाहारी”, “कामकाजी माता-पिता”, “स्कूल परिवहन सुविधा”, “माता-पिता का रोजगार” और “पहले आओ पहले पाओ” जैसे मानकों को आधार बनाने से सख्त मना किया गया है. अब स्कूलों को छात्रों के दाखिले के लिए केवल शैक्षिक योग्यताओं और अन्य उचित मानकों को ही ध्यान में रखना होगा. एडमिशन के लिए मानक तय करते समय स्कूलों को ध्यान रखना है कि वह गाइडलाइंस के खिलाफ ना हो, अगर स्कूल ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इन मानकों पर नहीं होगा एडमिशन

शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि एडमिशन के मानक पारदर्शी और निष्पक्ष होने चाहिए. स्कूल में एडमिशन के मानक जैसे पहला बच्चा, स्थानांतरण केस, अभिभावकों की योग्यता, बच्चे का स्टेटस, संगीत, स्पोर्ट्स में अभिभावकों की राष्ट्रीय उपलब्धि, स्कूल परिवहन, अभिभावकों का उसी स्कूल की दूसरी शाखा में कामकाजी होना, दोनों अभिभावकों का कामकाजी होना, जुड़वां बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टॉफ, चचेरा भाई-बहन, पहले आओ पहले पाओ, साक्षात्कार, मैनेजमेंट कोटा, संयुक्त परिवार, लिंग, भाषा में पारंगत होना, आर्थिक स्थिति, स्कॉलर स्टूडेंट, गोद लिया हुआ बच्चा समेत कुछ अन्य मानकों को हटा दिया गया है.

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के ये हैं नियम

नियम के अनुसार, नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल होनी चाहिए. स्कूल प्रमुख, उम्र में दाखिले के लिए 30 दिन तक की छूट दे सकते हैं. प्री-प्राइमरी कक्षा के लिए आयु सीमा 5 साल निर्धारित की गई है. कक्षा 1 में एडमिशन के लिए अधिकतम आयु सीमा 6 साल निर्धारित की गई है. प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (डीजी) के छात्रों और दिव्यांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं. अगर आवेदकों के बीच समानता है, तो अभिभावकों की मौजूदगी में एक रेंडम ड्रा या कम्प्यूटरीजाइज़्ड मोड से या ड्रॉ स्लिप निकालकर बच्चों को प्री-स्कूल, प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 में एडमिशन दिया जाएगा.

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