भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बैंक पर बड़ा एक्शन लिया है. यह एक को-ऑपरेटिव बैंक (Co-Operative Bank) है, जो महाराष्ट्र के उल्हासनगर में स्थित है. देश के केंद्रीय बैंक ने इसपर पैसा निकालने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं. मतलब अगर आपका इस बैंक में अकाउंट है तो आप अब पैसे नहीं निकाल सकेंगे. साथ ही बैंक किसी को लोन नहीं दे सकेगा और किसी तरह का कारोबार में भी पैसा नहीं लगा सकेगा.
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यह प्रतिबंध को-ऑपरेटिव बैंक की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए लगाया गया है. RBI ने कहा कि इस बैंक की माली हालत बहुत ही खराब है. ऐसे में इसे बचाने के लिए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं. हालांकि पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि में से 5 लाख रुपये तक बीमा के तौर पर पाने के हकदार हैं.
RBI ने मंगलवार को कोणार्क अर्बन को ऑपरेटिव उल्लासनगर महाराष्ट्र (Konark Urban Co-operative Bank) पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, ताकि वित्तीय हालत में सुधार किया जा सके. यह प्रतिबंध बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत लगाया गया है. आरबीआई द्वारा लगाया गया यह प्रतिबंध 23 अप्रैल 2024 से लागू होगा.
यह सहकारी बैंक बिना आरबीआई की अनुमति के किसी भी लोन और एडवांस अमाउंट की मंजूरी या रिन्यू नहीं कर सकता है. साथ ही कोई निवेश भी नहीं कर सकता है. इसके अलावा, किसी तरह की देनदारी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है या किसी संपत्ति का भी निपटान नहीं कर सकता है. RBI ने कहा कि बैंक की वर्तमान लायबिलिटी हालत को ध्यान में रखकर निकासी की अनुमति पर भी रोक लगाई जाती है, लेकिन कर्ज का भुगतान कर सकेंगे.
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इस कार्रवाई को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा.