रायबरेली: अब शादी-विवाह या अन्य किसी समारोह में ड्रोन उड़ाने के लिए थाने से अनुमति लेनी होगी. पुलिस को सूचित किए बिना ड्रोन उड़ाने पर ड्रोन संचालक पर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए जिले में सभी निजी व व्यावसायिक ड्रोनों का पंजीकरण कराना होगा. अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि ड्रोन को लेकर लोगों में तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. इसको रोकने के लिए ड्रोन नीति 2023 के तहत अब किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को ड्रोन उड़ाने से पहले स्थानीय थाने से लिखित अनुमति लेनी होगी.
यह नियम सर्वेक्षण, धार्मिक या सामाजिक आयोजनों जैसे सभी प्रकार के कार्यों पर लागू होगा. बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. अगर किसी ने बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. एएसपी ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें ड्रोन उड़ाने या किसी अफवाह की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके. इसके साथ ही जगह-जगह लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अफवाहों से बचें और बच्चों को भी इस बारे में समझाएं.
अगर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति ड्रोन उड़ाता है या अफवाह फैलाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. लोग सचेत रहें और कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को दें।बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात के समय ड्रोन उड़ने की अफवाहों ने लोगों को डरा दिया है. इसी को ध्यान में रखते हुए अब रायबरेली पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है.
पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या निजी किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाने से पहले पुलिस से इजाज़त लेनी ज़रूरी होगी. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.