U.P उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद जिले के प्रभारी कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन, महामारी अध्यादेश और आपदा प्रबंधन अधिनियम के मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। यह वारंट सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह फौजदार ने जारी किए हैं।
दरअसल कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 6 फरवरी 2022 को खामपुर गांव में बगैर अनुमति सभा की थी। इस मामले में पुलिस ने मंत्री अनिल कुमार के अलावा खामपुर के इमरान, गय्यूर, परवेज समेत करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अनिल कुमार ने रालोद के टिकट पर पुरकाजी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था।
वहीं इस प्रकरण में 2 सितंबर को इमरान और गय्यूर ने वारंट रिकॉल कर अपनी जमानत करा ली थी। लेकिन बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई हुई, जिसमे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार पेश नहीं हुए। जिसके बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इस प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर नियत की गई है।
इस मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है।