रायपुर: खरीफ विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन एक जुलाई से शुरू हुआ है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा. पंजीयन के लिए सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं.
1 जुलाई से पंजीयन शुरू: खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन 2024-25 में नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन और कैरी फारवर्ड के लिए 1 जुलाई 2024 से किसानों का पंजीयन शुरू किया गया है. सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन और कैरी फारवर्ड जल्द पूरा करा सकते हैं. साथ ही वारिसान पंजीयन के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं, ताकि धान बिक्री करने वाले किसान को कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त हो सके.
31 अक्टूबर तक जारी रहेगी पंजीयन: कृषि विकास और किसान कल्याण के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रदेश के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कृषक पंजीयन के प्रोसेस को आसान करने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है. एकीकृत किसान पोर्टल के नए पंजीयन और पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन की कार्रवाई 31 अक्टूबर तक सहकारी समिति के जरिए पंजीयन की जाएगी.
एकीकृत किसान पोर्टल के जरिए होगा रजिस्ट्रेशन: एकीकृत किसान पोर्टल में धान और मक्का उपार्जन योजना को भी शामिल किया गया है. धान और मक्का कृषक को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना कंपलसरी होगा. बीते खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन साल 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाए और इसके लिए बीते खरीफ साल 2023-24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि और धान के रकबे और खसरे को राजस्व विभाग के जरिए अद्यतन करा लिया जाए. यह काम एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के जरिए की जाएगी.
नॉमिनी का आधार नंबर देना जरुरी: खरीफ विपणन साल 2024-25 में आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए किसान की ओर से धान विक्रय के समय धान खरीदी केन्द्र में स्वंय उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नॉमिनी के जरिए बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकता है. इसके लिए किसान पंजीयन के लिए एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान का पंजीयन निर्धारित अवधि के दौरान किसान का और उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाएगा.
नॉमिनी की जानकारी की जाएगी कलेक्ट: नॉमिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य में माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद-पुत्रवधू, सगा भाई-बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा. किसान यदि गत वर्ष पंजीकृत नॉमिनी में परिवर्तन करना चाहता है, तो समिति स्तर पर संशोधन की कार्रवाई की जाएगी. खरीफ विपणन साल 2024-25 में नवीन पंजीयन कराने वाले किसान से नॉमिनी की जानकारी कलेक्ट की जाएगी.
खरीदी केन्द्र प्रभारी का भी आधार नंबर होगा जरूरी: इसके अलावा हिस्सेदार, बटाईदार या अधिया रेगहा के तहत फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वंय पंजीयन करा सकेगा. या फिर संबंधित कृषक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा. प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए एक स्थाई खरीदी केन्द्र प्रभारी नामांकित किया जाएग. खरीदी केंद्र प्रभारी का भी आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा.