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PAN से आधार को देरी से लिंक न करने वालों से सरकार ने वसूला तगड़ा जुर्माना, आंकड़ा जानकर हो जाएं हैरान

नई दिल्ली: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक करने की समयसीमा पहले ही बीत चुकी है. हालांकि, इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2024 तय की गई है. अगर इस समयसीमा तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया, तो सरकार इसे निष्क्रिय कर सकती है.

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दरअसल, जो पैन आधार से नहीं जुड़े थे. वे 1 जुलाई 2023 से इनएक्टिव हो गए. पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 जून, 2023 थी. संसद को दी गई जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2023 से केंद्र सरकार निष्क्रिय पैन को आधार से जोड़ने पर 1,000 रुपये का जुर्माना वसूल रही है.

फरवरी में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया था कि 29 जनवरी 2024 तक आधार से लिंक न किए गए पैन की संख्या (छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर) 11.48 करोड़ थी. चौधरी ने कहा था कि जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, उनसे 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक कुल 601.97 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं.

ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन को लिंक करने के लिए जुर्माना कैसे भरें?

  • अपने इनएक्टिव पैन को आधार से लिंक करने के लिए टैक्सपेयर्स को पहले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234H के तहत निर्दिष्ट 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
  • जुर्माना भरने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • वैकल्पिक रूप से, ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और प्रोफाइल सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • अब अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें पर क्लिक करें.
  • यहां अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें, ताकि आपको ओटीपी मिल सके.
  • ओटीपी वेरिफिकेश के बाद, आपको ई-पे टैक्स पेज पर फिर से निर्देशित किया जाएगा.
  • यहां आयकर टाइल पर आगे बढ़ें पर क्लिक करें.
  • अब संबंधित आकलन वर्ष और भुगतान का प्रकार अन्य रसीदें (500) चुनें
  • इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें.अब लागू राशि प्री-फिल करके और जारी रखें पर क्लिक करें.
  • अब चालान जनरेट हो जाएगा और अगली स्क्रीन पर आपको भुगतान का तरीका चुनना होगा.
  • भुगतान का तरीका चुनने के बाद, आपको बैंक की वेबसाइट पर फिर से डायरेक्शन किया जाएगा जहां आप भुगतान कर सकते हैं.
  • शुल्क का भुगतान करने के बाद, आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं.

पैन-आधार लिंकिंग की स्टेट्स कैसे चेक करें?
सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल को होमपेज पर क्विक लिंक्स के अंतर्गत, लिंक आधार स्थिति पर क्लिक करें.
अब अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, और लिंक आधार स्थिति देखें पर क्लिक करें.
यहां वेरिफिकेश पर आपको अपने लिंक आधार के स्टेट्स को लेकर एक संदेश डिस्पले होगा.

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