परसा कोयला खदान का भूमि अधिग्रहण, कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर
– कांग्रेस नेता द्वारा राज्यपाल को कोयला खनन के बारे में बताए गए तथ्य असत्य हैं.
– राजस्थान ने कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण किया है, तथा अधिनियम में अधिरोपित सभी शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है.
– बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पूर्व में ही कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम तहत भूमि अधिग्रहण को मान्यता दी है.
– 800 से अधिक स्थानीय लोगों ने मुआवजे और नौकरियों के लिए राजस्थान की परसा खदान को अपनी जमीनें बेचीं.
– राजस्थान का लक्ष्य पिछड़े सरगुजा जिले में रोजगार सृजन को दोगुना करना है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं. यह दिलचस्प है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी पार्टी के सहयोगी अशोक गहलोत को आवश्यक कोयला आपूर्ति का आश्वासन दिया था, जो राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं. राजस्थान सरकार के पास मनमोहन सिंह सरकार की दी हुई छत्तीसगढ़ में तीन खदानें हैं. अब, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष महंत छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद U टर्न लेकर लोगों और मीडिया के बीच अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं.
यह समझना महत्वपूर्ण है कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान केवल लघु खनिजों पर लागू होते हैं, कोयले जैसे प्रमुख खनिजों पर नहीं होते हैं. कोयले जैसे प्रमुख खनिजों के लिए, एक बहुत पुराना कानून है, कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, इस अंतर को न केवल संवैधानिक प्रावधानों में बल्कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी गई है. साल 2022 में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में राजस्थान के स्वामित्व वाली खदान के खिलाफ पांच याचिकाओं का खारिज करते हुए कहा, “कोयला एक प्रमुख खनिज है. 1996 के PESA अधिनियम के प्रावधान प्रमुख खनिजों पर लागू नहीं होते हैं, जैसा कि 1996 के PESA अधिनियम की धारा 4(k) से स्पष्ट है.”
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि बिलासपुर उच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा था कि, “यह आगे माना गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून, अर्थात सीबी अधिनियम या 1894 के अधिनियम के तहत सरकारी कंपनी द्वारा खनन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण, 1996 के अधिनियम की धारा 4(i) ऐसे अधिग्रहण पर लागू नहीं होती है. इसलिए, सीबी अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण के संबंध में 1996 के पेसा अधिनियम की कोई प्रयोज्यता नहीं हो सकती है.”
आइए कोयला खनन के संबंधित राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करें. सरगुजा में PEKB ब्लॉक की सफलता के साथ, 800 स्थानीय लोगों ने पहले ही अपनी जमीन राजस्थान सरकार को सौंप दी है और रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. राजस्थान के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार ने पिछड़े सरगुजा जिले में लगभग 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. इसका लक्ष्य अपने दो अन्य ब्लॉक, परसा और केते बासन खदानों के चालू होने के बाद इस संख्या को दोगुना करना है. राजस्थान अपने PEKB ब्लॉक से उत्पादित कोयले की मदद से अपने आठ करोड़ लोगों को निर्बाध और सस्ती बिजली उपलब्ध कराता है.
गौरतलब है कि बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 2022 में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने हाल ही में बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत खो दी थी, जहां वे शीर्ष 10 में भी जगह बनाने में विफल रहे थे. राजस्थान सरकार के राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RRVUNL) के खिलाफ कानूनी पैंतरेबाजी राजनीतिक रंग और कुछ लोगों के व्यावसायिक हितों के लिए जानी जाती है. विशेषज्ञों का कहना है की पावर जनरेशन कंपनियों को अपनी खदान होते हुए अन्य खदानों से कोयला लेने पर कोल वाशरियों और ट्रांसपोर्टरों का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता है. साथ ही, छत्तीसगढ़ सरकार को डर है कि अगर महंत मीडिया को गुमराह करने का अपना अभियान जारी रखते हैं तो उन्हें रॉयल्टी और अन्य करों में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
CSR के माध्यम से पिछड़े सरगुजा जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के अलावा, राजस्थान सरकार ने PEKB ब्लॉक में कोयला खनन के बाद समतल की गई मिट्टी पर करीब 12 लाख पेड़ लगाकर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वनीकरण अभियान चलाया है. 2024-25 में, राजस्थान सरगुजा में रिकॉर्ड 2.5 लाख पेड़ लगाएगा, ताकि समृद्ध हसदेव वन को और समृद्ध किया जा सके.