कोच खोजने में यात्री को लगी चोट, अब रेलवे देगा 20 लाख रुपए; कोर्ट ने दिया आदेश 

बनारस के रेलवे स्टेशन को लेकर वैसे तो रेलवे विश्वस्तरीय होने का दावा करता है, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है. अभी एक साल पहले ही इस स्टेशन पर डिस्पले बोर्ड काम नहीं कर रहा था. इसकी वजह से यहां अफरातफरी मच गई थी. इसमें अलीगढ़ के रहने वाले एक बुजुर्ग प्लेटफार्म पर गिर कर बुरी तरह चोटिल हो गए थे. उन्होंने इस मामले में उपभोक्ता फोरम में फरियाद लगाई और अब फोरम ने रेलवे को कड़ी फटकार लगाते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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मामला पिछले साल 20 अगस्त का है. उस समय अलीगढ़ में बन्नादेवी थाना क्षेत्र के रघुवीरपुरी में रहने वाले दुर्गेश गौतम अपनी पत्नी सुधा गौतम के साथ काशी भ्रमण के लिए आए थे. यहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और गंगा स्नान के अलावा बनारस के अन्य स्थानों पर घूमने के लिए पहुंचे. यहां से उनकी वापसी 20 अगस्त को थी. इसके लिए उन्होंने बनारस से चलने वाली ट्रेन के एसी कोच में रिजर्वेशन कराया था.

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स्टेशन पर मच गई थी अफरातफरी

वह अपने नियत समय पर स्टेशन भी पहुंच गए, लेकिन वहां डिस्पले बोर्ड काम नहीं कर रहा था. ऐसे में 66 साल के सीनियर सिटीजन दुर्गेश चंद्र गौतम और उनकी पत्नी सुधा गौतम को अपनी कोच और सीट खोजने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. चूंकि इस दौरान अफरा तफरी मच गई थी और इसमें दुर्गेश गौतम गिर पड़े थे. इससे उनके घुटने चोटिल हो गए थे. बड़ी मुश्किल से वह अन्य यात्रियों के सहयोग से अपने कोच तक पहुंचे और घटना की जानकारी अपने वकील बेटे देवेश गौतम को फोन पर दी. ट्रेन के अलीगढ़ पहुंचने से पहले देवेश व्हील चेयर लेकर स्टेशन पहुंच गए थे और उन्होंने अपने पिता को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डेढ़ महीने तक उनका इलाज चला

उपभोक्ता फोरम ने लगाया 20 लाख का जुर्माना

इसके बाद देवेश गौतम ने 11 नवंबर 2024 को अलीगढ़ उपभोक्ता फोरम में रेलवे के खिलाफ फरियाद लगाई. इसमें उन्होंने पांच लाख रुपये उपचार खर्च, दस लाख रुपये मानसिक उत्पीड़न का हर्जाना व 25 लाख रुपये बिस्तर पर रहने के दौरान हुए नुकसान का खर्च दिखाकर कुल 40.25 लाख रुपये का मुआवजा क्लेम किया था. हालांकि फोरम के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य आलोक उपाध्याय एवं पूर्णिमा राजपूत की पीठ ने पूरी बहस सुनने के बाद रेलवे को कड़ी फटकार लगाई और 20 लाख 25 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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