ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा कर सात से 15 दिन में बनवा सकते हैं पासपोर्ट

यदि आप नौकरी, पढ़ाई, घूमने या किसी जरूरी काम से विदेश जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला और जरूरी दस्तावेज है पासपोर्ट। मध्यप्रदेश सहित देशभर में अब पासपोर्ट बनवाना पहले की तुलना में आसान हो गया है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और दस्तावेजों का होना जरूरी है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन से लेकर अपाइंटमेंट बुकिंग, दस्तावेज सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन तक की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अब तय नियमों और जरूरी शर्तों का पूरा कर बगैर एजेंट के भी खुद ही पासपोर्ट बनवा सकते हैं। 15 से 30 दिन में पासपोर्ट जारी हो जाता है। यदि आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए, तो तत्काल सेवा का विकल्प भी मौजूद है, जिसमे कुछ अतिरिक्त शुल्क देकर पासपोर्ट तीन से सात दिन में आपके पते पर पहुंच जाता है।

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पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बुक करना होगा अपॉइंटमेंट

पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, फीस और पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर अपाइटमेंट प्रक्रिया की जानकारी होने पर आप घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले passportindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। लॉगिन के बाद आप फ्रेस फासपोर्ट या री-इश्यू के लिए ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र को चुनकर अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपाइंटमेंट वाले दिन और समय पर आपको पासपोर्ट कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज वेरिफिकेशन और फोटो करवाना होगा। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इस पूरी प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद आपके दिए गए पते पर पासपोर्ट डाक से पहुंच जाएगा।

कितनी बार ले सकते हैं अपाइंटमेंट

एक बार में एक ही अपाइंटमेंट लिया जा सकता है। यदि आप निर्धारित तारीख पर नहीं पहुंचते हैं, तो अपाइंटमेंट निरस्त माना जाता है। इसके बाद आपको दोबारा स्लाट बुक कर अपाइंटमेंट बुक करना होता है। एक बार जमा की गई फीस में आप तीन बार अपाइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके बाद फिर से पूरी प्रक्रिया और फीस जमा करना होगी।

जरूरी दस्तावेज

  • पहचान का प्रमाण :- आधार कार्ड (ब्लू टिक वाला), पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (कलर वाला), ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र (यदि विवाहित हैं और नाम में बदलाव हुआ है)
  • पते का प्रमाण :- आधार कार्ड (ब्लू टिक वाला), बैंक पासबुक (बीते तीन माह की एंट्री), रेंट एग्रीमेंट (यदि किराए पर रहते हैं), राशि कार्ड, सरकारी जाब कार्ड,
  • जन्म का प्रमाण :- जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं की मार्कसीट, पैन कार्ड

फीस कितनी लगेगी

  • नियमित पासपोर्ट :- 1500 रुपये (36 पेज, वैधता 10 वर्ष)
  • नियमित पासपोर्ट :- 2000 रुपये (60 पेज, वैधता 10 वर्ष)
  • तत्काल पासपोर्ट :- 3500 रुपये (36 पेज, वैधता 10 वर्ष)
  • तत्काल पासपोर्ट :- 4000 रुपये (60 पेज, वैधता 10 वर्ष)

पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है

पासपोर्ट आवेदन के बाद अपाइटमेंट लेकर दस्तावेज वेरिफिकेशन होता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। आवेदक के स्थानीय थाने से पुलिसकर्मी आपके पते पर आते हैं और सत्यापन करते हैं कि आप वहां वास्तव में रहते हैं या नहीं। इस दौरान पुलिसकर्मी आपके मूल दस्तावेज और उनकी कापी भी देखेंगे। सत्यापन रिपोर्ट पुलिस द्वारा ऑनलाइन भेजी जाती है, जो पासपोर्ट कार्यालय को जाती है।

तत्काल पासपोर्ट की प्रक्रिया

आवेदक यदि जल्दी पासपोर्ट चाहता है, तो वह तत्काल योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इसमें ऑनलाइन आवेदन के दौरान ही तत्काल सेवा को चुनना होता है और निर्धारित 1500 रुपये ही फीस ऑनलाइन जमा की जाती है। तत्काल सेवा की शेष राशि अपाइंटमेंट के समय दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय जमा करना होगी है। यह राशि ऑनलाइन और नकद दोनों तरह से जमा की जा सकती है। इसमें पुलिस वेरिफिकशन पासपोर्ट जारी होने के पहले और बाद में किसी भी समय हो सकता है।

इन बातों का भी रखें ख्याल

– अपाइंटमेंट तारीख पर तय समय से पहले पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे।

– सभी दस्तावेज के ओरिजनल और फोटोकापी दोनों साथ रखें।

– तत्काल सेवा चुनी है तो शेष राशि नकद में भी साथ रखें।

– अपाइंटमेंट के दौरान दस्तावेज की जांच और बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ लिए जाते हैं।

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