नई दिल्ली: देश में आज काफी बड़ी संख्या में लोग कृषि का कार्य करते है. जिनमें ऐसे करीब किसानों की संख्या काफी अधिक है। जो लोग जीवन-यापन में दिक्कतों का सामना करते हैं. उम्र के शुरूआती दौर में खेती से जीवन निर्वाह तो कर लेते हैं, लेकिन वृद्धावस्था के दौरान इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता है. ऐसे में देश की सरकार ने ऐसे लोगों के लिए पीएम किसान मानधन योजना का संचालन कर रही है. इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की है.
इस योजना के तहत सरकार देश के किसानों को तीन हजार रुपए हर महिने देती हैं. इस योजना में वहीं किसान आवेदन कर सकता है, जिसकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच है. आप जिस उम्र में स्कीम में आवेदन करते हैं, उसी के आधार पर निवेश राशि को तय किया जाता है.
इस योजना के लाभ लेने के लिए आपकों निवेश करना होगा निवेश राशि 55 से लेकर 200 रुपये प्रतिमहीना है. अगर आप 18 साल की आयु में इस स्कीम में आवेदन करते हैं तो आपको हर महीने 55 रुपये का निवेश करना होगा. यह निवेश आपको 60 की उम्र होने तक करना है. 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगी.
पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उन छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है. योजना के अंतर्गत अगर लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है. इस स्थिति में हर महीने 50 प्रतिशत राशि उसकी पत्नी को दी जाएगी.
अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. वहीं एनपीएस में योगदान करने वाले किसानों को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता है. ईएसआईसी और ईपीएफओ का लाभ लेने वाले किसान भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं.
पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है. इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा. आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर स्कीम में अपना खाता खुलवाकर निवेश शुरू कर सकते हैं.