सोशल मीडिया-नेटफ्लिक्स पर FIR दर्ज करने की मांग, दिल्ली कोर्ट में याचिका दाखिल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर )और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दिल्ली कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. उदय माहुरकर ने नेटफ्लिक्स और एक्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पीसीएसओ) अधिनियम और अश्लील सामग्री प्रसारित करने और महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार से संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

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मामले पर वकील विनीत जिंदल ने बहस की और अपना तर्क रखा. इस दौरान उन्होंने प्रासंगिक कानूनी ढांचे के तहत बीएनएस के उल्लंघन, अश्लीलता कानूनों और महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों पर जोर दिया. मामले पर अगली सुनवाई अब 4 मार्च होगी. वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी और एकता कपूर सहित इसके अधिकारियों के खिलाफ एक अन्य मामले में उदय माहुरकर की शिकायत पर कोर्ट ने पहले ही दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. यह मामला 6 मार्च 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.

वेब सीरीज में अश्लील कंटेंट दिखाने का आरोप

पिछले साल 22 अक्टूबर को फिल्म मेकर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई के बोरीवली में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. उन पर ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी’ की वेब सीरीज गंदी बात’ में नाबालिगों से जुड़ा अश्लील कंटेंट दिखाने का आरोप लगा. ये सीरीज फरवरी से अप्रैल 2021 के बीच दिखाई गई थी. एकता कपूर ऑल्ट बालाजी की फाउंडर हैं. हालांकि तब उनकी कंपनी ऑल्ट डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने कहा था कि कंपनी सभी कानूनों का पूरी तरह पालन करती है.

केंद्र सरकार ने दिए कॉन्टेंट को लेकर कड़े निर्देश

केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने कानून के दायरे से बाहर अश्लील कॉन्टेंट को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को परहेज करने को कहा है. ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक निर्देश जारी किया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें कॉन्टेंट प्रकाशित करते समय आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नियम-2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है. इसमें उम्र को लेकर भी कॉन्टेंट में कड़ाई से पालन करना होगा.

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