पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के मल्टी-मिलियन डॉलर घोटाले में नीरव मोदी के साले मयांक मेहता को विशेष सीबीआई कोर्ट ने माफी दे दी है. अब मयांक मेहता इस मामले में अप्रूवर बनेंगे. विशेष सीबीआई जज एवी. गुजराथी ने 22 सितंबर को मेहता की माफी याचिका स्वीकार की. कोर्ट ने यह शर्त रखी कि मेहता मामले से जुड़े हर पहलू और संबंधित लोगों के बारे में पूरा और सच्चा खुलासा करेंगे. कोर्ट के आदेश के अनुसार, माफी मिलने के बाद मेहता को अप्रूवर के रूप में दर्ज किया जाएगा.
मेहता ब्रिटिश नागरिक और लगभग 35 वर्षों से हांगकांग में रह रहे हैं. वह सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-B (साज़िश), 420 (धोखाधड़ी), 409 (विश्वास का दुरुपयोग) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी हैं. अपनी याचिका में मेहता ने कहा कि उन्हें पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज मामलों में माफी दी जा चुकी है, और इन मामलों की आधारभूत घटना यही सीबीआई केस है। मेहता ने यह भी बताया कि उन्होंने सितंबर 2021 में भारत आकर सुनवाई में भाग लेने की पहल की थी.
मेहता के वकील अमित देसाई ने कहा कि उनके मुव्वकिल ने अभियोजन और भारत सरकार की कई पहलुओं में मदद की है. सार्वजनिक अभियोजक अरविंद अगव ने भी मेहता की याचिका पर आपत्ति नहीं जताई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत आदेश दिया कि मेहता को अप्रूवर के रूप में दर्ज किया जाएगा.
कोर्ट ने निर्देश दिया कि मेहता, जो वर्तमान में विदेश में हैं, उन्हें जल्द ही सुनवाई में भाग लेने के लिए भारत पेश होने का निर्देश दिया जाएगा. अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया गया कि वह मेहता को भारत आने और सुनवाई में भाग लेने के लिए आवश्यक कदम उठाए.
कोर्ट ने मयांक मेहता के सामने रखी शर्त
इस मामले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी और उनका भांजा नीरव मोदी हैं. दोनों पर PNB से 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कथित हेरफेर का आरोप है. आरोप है कि उन्होंने बैंक के ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLCs) का दुरुपयोग किया. चोकसी बेल्जियम में प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, जबकि नीरव मोदी लंदन जेल में हैं.