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हिरासत में मौत को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त, एसपी की बढ़ी मुश्किल, जारी हुआ नया सर्कुलर

मुरैना जिले में हिरासत में मारपीट के बाद आरोपी की मौत की घटना के बाद सख्त मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक नया सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर में कहा गया है कि SP के अधीनस्थ किसी थाने में पुलिस अभिरक्षा में हिंसा होती है तो यह माना जाएगा कि कहीं न कहीं उनके स्तर पर मॉनिटरिंग में भी लापरवाही रही है.

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सर्कुलर में अपराध अनुसंधान विभाग ने सभी जोनल आईजी, जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को दिए निर्देश में कहा है कि यह तय किया जाए कि पुलिस अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति को थाना स्टाफ के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए.

थाना स्टॉफ द्वारा हिरासती व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जाए

सर्कुलर में अपराध अनुसंधान विभाग ने दिए निर्देश में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हिरासत में लिए व्यक्ति को थाना स्टॉफ द्वारा किसी भी से प्रताड़ित न किया जाए. इसके साथ ही, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर एसपी व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को थानों की औचक निगरानी और औचक निरीक्षण का निर्देश दिया गया है.

जोनल IG व SP बैठक कर हिरासती व्यक्ति की सुरक्षा तय करेंगे

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जोनल IG स्तर से भी यह देखा जाए कि उनके अधीनस्थ जिलों के थाना की सभी हवालातें सुरक्षित हैं, ताकि वहां कोई भी बंदी अपने शरीर को नुकसान न पहुंचा सके. किसी भी कैदी को बिना सुरक्षा के न रखा जाए औऱ हर समय एक प्रहरी हवालात के बाहर मौजूद रहे.

नशे में पाए गए व्यक्तियों व घायलों को थाने पर नहींं रखा जाए

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी सर्कुलर में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान सड़क या रास्तों से हिरासत में लिए गए लोगों को थाने में न रोकें. वहीं, अत्यधिक नशे में पाए गए व्यक्तियों एवं अन्य घायल व्यक्तियों को थाने पर नहीं रखा जाए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए.

सीसीटीवी कैमरे की मॉनीटरिंग के लिए नए अधिकारी नियुक्ति हो

हवालात में लगे सीसीटीवी कैमरे की नियमित मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक थाने में सहायक उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाए. वहीं, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कैमरे प्रत्येक समय चालू अवस्था में रहे. थाना प्रभारी सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरा इतनी उंचाई पर हो कि उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जा सके.

कोर्ट पेशी से पूर्व हिरासती व्यक्ति को किसी से मिलने न दिए जाए

पुलिस मुख्यालय द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति की सुरक्षा के मद्दनेजर जारी ने सर्कुलर में कहा गया है कि अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति से मिलने न दिया जाए, जिससे कि किसी प्रकार के नशीले पदार्थ या घातक वस्तुओं का आदान-प्रदान न हो सके

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