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नववर्ष समारोह को लेकर पुलिस की सख्ती: होटल-रेस्टोरेंट और कार्यक्रम आयोजकों के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश

बिलासपुर:  आगामी नववर्ष समारोह के दौरान शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति सुनिश्चित करने के लिए आज, 25 दिसंबर 2024 को पुलिस लाइन स्थित बिलासागुड़ी में एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह (भापुसे) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सरकंडा) उदयन बेहार, नगर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली) अक्षय साबद्रा, प्रशिक्षु आईपीएस सुमित कुमार, एसडीएम पियूष तिवारी और तहसीलदार बिलासपुर ने शहर के होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस और कार्यक्रम आयोजकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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बैठक के मुख्य दिशा-निर्देश:

1. सेलिब्रिटी आमंत्रण: किसी भी सेलिब्रिटी को बुलाने से पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य.

2. कार्यक्रम अनुमति: सभी कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक.

3. लाइसेंस अनिवार्यता: FL-5 लाइसेंस के बिना शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी.

4. समय सीमा: सभी बार और होटल रात 12:00 बजे तक बंद हो जाएंगे.

5. ध्वनि नियंत्रण: डीजे और लाइव म्यूजिक सिस्टम रात 10:00 बजे के बाद डेसिबल नियंत्रण के साथ चलाए जाएं। हल्के संगीत को प्राथमिकता दी जाए.

6. सुरक्षा प्रबंध: होटल प्रबंधन को सुरक्षा के लिए बाउंसर तैनात करने होंगे.

7. सीसीटीवी और पार्किंग: सीसीटीवी कैमरे लगाना और पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य.

8. प्रवेश नियंत्रण: मेहमानों के लिए रजिस्टर बनाए रखें.

9. प्रतिबंधित वस्तुएं: हुक्का, ड्रग्स, रसायन, हथियार, चाकू, और पिस्तौल जैसे लाइटर पर प्रतिबंध रहेगा.

10. कर्मचारियों की जागरूकता: सभी कर्मचारियों को इन नियमों की जानकारी देना अनिवार्य.

बैठक में अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित करना होटल प्रबंधकों और कार्यक्रम आयोजकों की जिम्मेदारी होगी. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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