मिनी मुंबई से 300 KM दूर गुना में लगे सलमान लाला के पोस्टर, लिखा- Miss You King, आपत्ति करने पर हिंदू युवक को पीटा, 4 FIR दर्ज

मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई यानी इंदौर से करीब 300 किमी दूर गुना में कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला के महिमामंडन के पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है. कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर में इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला के पोस्टर लगाकर विवाद पैदा कर दिया. पोस्टर में ‘MISS YOU KING’ लिखा था.

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एक हिंदू युवक ने विवादास्पद पोस्टर की तस्वीर खींच ली, जिस पर मुस्लिम युवकों ने आपत्ति जताई और अभिषेक तिवारी नाम के युवक के साथ झगड़ा शुरू कर दिया. 10-20 मुस्लिम युवकों ने अभिषेक को घेर लिया और मारपीट की. इस दौरान अभिषेक की सोने की चेन, सोने का इयररिंग और पर्स लूट लिया गया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

मारपीट की खबर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को लगी तो वे इकट्ठा होकर थाने पहुंचे. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने FIR दर्ज कराई. थाने से बाहर निकलते ही दो अलग-अलग स्थानों पर दोबारा विवाद हो गया, लेकिन पुलिस ने समय रहते इसे काबू कर लिया. शिकायत के बाद नगरपालिका की टीम ने विवादित पोस्टर हटा दिए.

सलमान लाला के समर्थकों से विवाद के बाद हिंदू युवक अभिषेक तिवारी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई. घटना के बाद हिंदू संगठनों में खासी नाराजगी है.

पीड़ित अभिषेक तिवारी के पक्ष में ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण के बाद एसपी को ज्ञापन दिया. एसपी अंकित सोनी के सामने मंत्रोच्चारण किया गया. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार FIR दर्ज की गई हैं और तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

पीड़ित युवक अभिषेक तिवारी ने कहा, “ईद के जुलूस में सलमान लाला के पोस्टर लगे थे. मैंने तस्वीर खींची तो युवकों ने मुझे घेर लिया और मारपीट की. मेरी चेन, इयररिंग और पर्स लूट लिया.”

एसपी अंकित सोनी ने कहा, “आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. कोई भी कानून हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. शहर में शांति व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.”

उधर, एमपी पुलिस ने सोशल मीडिया पर सलमान लाला की लोकप्रियता पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. अधिकारी मान रहे हैं कि उसकी इमेज को बढ़ावा देने वाले पेज युवाओं को भटका सकते हैं.

पुलिस ने साइबर सेल की मदद से सलमान लाला से जुड़े 35 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है. इन्हें जल्द बंद कर दिया जाएगा ताकि अपराध को ‘ग्लैमर’ के रूप में पेश करने वाली सामग्री पर रोक लगाई जा सके.

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