लोकसभा में आज का दिन व्यापारियों के बेहद खास माना जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में जनविश्वास (संशोधन) विधेयक: 2.0 पेश करने वाले हैं. इस बिल में 350 से भी ज्यादा संशोधन शामिल हैं. ऐसा होने के बाद व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. इसमें अब छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान खत्म किया जाएगा.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से लोकसभा में पेश होने वाले इस बिल से व्यापारियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले सरकार व्यापार से जुड़े 183 छोटे अपराधों में सजा खत्म कर चुकी है. इस बिल के आने के बाद कई और छोट अपराधों की सजा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिससे व्यापारियों के लिए व्यापार काफी आसान होगा.
एक अधिकारी के अनुसार, इस कदम से देश में अधिक अनुकूल व्यापार और नागरिक-केंद्रित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी. यह विधेयक देश के व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है.
2023 में भी हुआ था इस तरह का बदलाव
इससे पहले साल 2023 में, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 19 मंत्रालयों और विभागों की तरफ से प्रशासित 42 केन्द्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया था. इसके जरिए सरकार ने कुछ अपराधों में सजा और जुर्माने को खत्म कर दिया था. कुछ नियमों में जेल की सजा को हटाकर केवल जुर्माना बरकरार रखा गया था.
लाल किले से पीएम मोदी ने किया था जिक्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भी इस बात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि देश में कुछ ऐसे कानून हैं जो सुनने में भी आश्चर्यजनक लगें, लेकिन मामूली बातों पर जेल की सजा का प्रावधान करती हैं. अब तक इस तरह की बातों पर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है.
उन्होंने कहा था कि मैंने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है कि ऐसे अनावश्यक कानून, जो भारतीय नागरिकों को सलाखों के पीछे डालते हैं, उन्हें खत्म किया जाए. हमने पहले संसद में एक विधेयक पेश किया था; हम इसे इस बार फिर से लाए हैं.