सिनेमा हॉल में आप जब भी मूवी देखने जाते होंगे तो मूवी से पहले आपको कई तरह के ऐड दिखाए जाते हैं. कई बार तो ये रिपीट भी होते रहते हैं. आपको भी कभी न कभी इनके कारण इरिटेशन महसूस हुई होगी. ऐड और समय की बर्बादी को लेकर एक कस्टमर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. युवक ने आरोप लगाया गया कि PVR सिनेमा में उसे मूवी टाइम के दौरान कई तरह के ऐड दिखाए गए. जिससे उसका शेड्यूल बाधित हुआ और उसे मानसिक पीड़ा का सामना भी करना पड़ा है. कंज्यूमर कोर्ट ने समय को धन के समान माना है और इस पर जोर देते हुए पीवीआर सिनेमा और आईनॉक्स को शिकायतकर्ता को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने PVR और आईनॉक्स को शिकायतकर्ता का समय बर्बाद करने के लिए 50,000 रुपये, मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 रुपये और शिकायत दर्ज करने और अन्य राहत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया. कोर्ट ने पीवीआर सिनेमा और आईनॉक्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
टाइमिंग के हिसाब से नहीं हुआ शो शुरू
शिकायतकर्ता अभिषेक एमआर ने आरोप लगाया कि 2023 में उन्होंने फिल्म ‘सैम बहादुर’ के लिए शाम 4.05 बजे के शो के लिए तीन टिकट बुक किए थे. उन्होंने दावा किया कि फिल्म शाम 6.30 बजे तक खत्म हो जानी थी जिसके बाद उन्होंने अपने काम पर लौटने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, जब ऐड और फिल्मों के ट्रेलर स्ट्रीम होने के बाद फिल्म शाम 4.30 बजे शुरू हुई, जिसमें लगभग 30 मिनट का समय बर्बाद हुआ.
अभिषेक ने कोर्ट में बताया कि उसने पूरे दिन का शेड्यूल बनाया हुआ था, क्योंकि उसे उस दिन कई जरूरी काम करने थे. फिल्म के कारण वो ये नहीं कर पाया है. जबकि टिकट में टाइमिंग कुछ और थी और फिल्म शुरू और खत्म किसी और समय पर हुई है.
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने माना कि वी शुरू होने से पहले दिखाए जाने वाले ऐड ज्यादातर कमर्शियल होते हैं, इनमें अनिवार्य सार्वजनिक सेवा घोषणाएं जैसा कुछ भी शामिल नहीं होता है. पीवीआर की तरफ से तर्क दिया गया कि इन ऐड के जरिए लेट आने वाले लोगों की काफी मदद होती है.
कोर्ट ने कहा कि समय पर आने वाले दर्शकों को अत्यधिक ऐड देखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. आगे कहा कि अधिकतम 10 मिनिट तक ही ये ऐड चला जाने चाहिए