राहुल गांधी मानहानि मामला: गवाह पेश न होने पर टली सुनवाई, अब 28 अप्रैल को होगी अगली तारीख

 

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सुल्तानपुर :  रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान गवाह कोर्ट परिसर में मौजूद था, लेकिन वादी के अधिवक्ता संतोष पांडे उसे न्यायालय में पेश नहीं कर सके. इसके चलते विशेष कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय कर दी. यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज किया गया था.

बीते 3 अप्रैल को सुनवाई नहीं हो सकी थी। परिवादी भाजपा नेता की ओर से गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे. इसलिए कोर्ट ने अब अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की थी. कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं. कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था. तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया.

 

26 जुलाई को दर्ज हुआ था राहुल गांधी का बयान विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी. इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया. दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था. उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है. इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्षय प्रस्तुत करने के निर्देश हुए. 12 अगस्त को सुनवाई की तिथि थी, जहां विशेष कोर्ट के जज अवकाश पर रहे और सुनवाई टल गई. इसके बाद 23 अगस्त को मामले में सुनवाई इस कारण टली कि वादी मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रार्थना पत्र दिया की उनका वादी अस्वथ्य है.

 

कोर्ट ने इस पर 5 सितंबर को सुनवाई की डेट लगाया. 19 सितंबर को सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने मुकदमें में व्यस्तता के चलते समय मांगते हुए प्रार्थना पत्र दिया था. इस पर 21 सितंबर को सुनवाई हुई, कहा गया कि बार एसोसिएशन के मेडिकल कैम्प के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकती जिस पर कोर्ट ने 1 अक्टूबर की डेट लगाया. एक अक्टूबर को भी वादी भाजपा नेता के अस्वस्थ होने की अर्जी दी गई. तब कोर्ट ने नौ अक्टूबर की तिथि सुनवाई के लिए नियत की थी. नौ अक्टूबर को वादी से राहुल के अधिवक्ता ने तीखे सवाल किए थे. वादी ने यहां साक्षय भी पेश किया था.

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