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राहुल गांधी विदेशी या भारतीय… हाई कोर्ट ने नागरिकता मामले में भारत सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर CBI जांच कराई जाए. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने ASG सूर्यभान पांडेय को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करें.

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ये याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दाखिल की है. जून में रायबरेली लोकसभा से इलेक्शन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 3 महीने पहले ये जनहित याचिका दायर की गई थी. इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं. इसके आधार पर राहुल गांधी का चुनाव पर्चा रद्द करने की मांग की गई थी.

जुलाई में कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

जुलाई में इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इस पर कोर्ट ने कहा था कि याची पहले तो सिटीजनशिप एक्ट कतहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है. हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन नागरिक हैं. साथ ही याचिकाकर्ता ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी के पास दो बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है. इसलिए दोबारा से याचिका दाखिल की गई है.

लोकसभा स्पीकर से की ये मांग

याचिका में इतना ही नहीं बल्कि लोकसभा स्पीकर से ये भी मांग की गई कि राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में कार्य की अनुमति तब तक ना मिले, जब तक गृह मंत्रालय की तरफ से उनकी विदेशी नागरिकता के मुद्दे का निपटारा नहीं हो जाता है. साथ ही ये भी पूछा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी किस कानून के अधिकार के तहत लोकसभा सदस्य के रूप मे काम कर रहे हैं.

भारत सरकार के फैसले का इंतजार

केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी से की गई शिकायत पर एक्शन का ब्योरा मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले वो एक बार भारत सरकार के फैसले को जानना चाहेंगे, कि उन्होंने इस शिकायत पर क्या और किस तरह का एक्शन लिया है. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को की जाएगी.

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