दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए समान मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले विग्नेश शिशिर को दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. दिल्ली हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करेगी. सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैंने कई पत्र लिखे हैं. कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर कार्यवाही के बारे में क्या जानकारी है?
सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इसका हमसे कोई लेना-देना नहीं है. कोर्ट ने कहा कि आइए उस याचिका के प्रार्थना खंड पर एक नजर डालें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में समक्ष दायर याचिका में की गई प्रार्थनाएं बहुत व्यापक हैं और आपकी याचिका के तर्क को कवर करेंगी.
दो हाईकोर्ट में एक जैसी याचिकाएं लंबित
स्वामी ने कहा कि मुझे बस अपनी शिकायत से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बारे में गृह मंत्रालय से जवाब चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका काफी व्यापक लगती है. हम नहीं चाहते कि दो हाईकोर्ट में एक जैसी दो याचिकाएं लंबित रहें. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि लेकिन हमें इसकी बिल्कुल भी चिंतित नहीं करनी चाहिए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को हुई थी. गृह मंत्रालय को मेरे प्रतिनिधित्व के बारे में नोटिस मिला था. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला अग्रिम चरणों में है. दिल्ली में यह मामला समानांतर कार्यवाही की ओर ले जा रहा है.
कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर पहले से ही जांच चल रही है. स्वामी ने कहा कि इससे हमारा क्या लेना-देना है? कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले लोग हमारे सामने आएं और हलफनामा दाखिल करें.
दूसरे याचिकाकर्ता से दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा
स्वामी ने कहा कि मैं आपराधिक या सिविल कार्यवाही की मांग नहीं कर रहा हूं. मैं केवल उनकी नागरिकता पर सवाल उठा रहा हूं. हम बस इतना कह रहे हैं कि आप 2 देशों के नागरिक नहीं हो सकते. मैंने अपना पहला प्रतिनिधित्व 2019 में दायर किया और सरकार ने 5 साल तक कुछ नहीं किया.
कोर्ट ने कहा कि दूसरे याचिकाकर्ता को हलफनामा दायर करने दें. विग्नेश शिशिर ने कोर्ट के सामने वर्चुअली पेश होकर हमें बताया कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली उनकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए हैं. इसलिए, उनके अनुरोध पर, उन्हें 2 सप्ताह के भीतर उक्त हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी गई. कोर्ट ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई अब 6 दिसंबर, 2024 को होगी.