जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग शनिवार को संपन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. इस मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी और अहम फैसलों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि, सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत GST लगाने को मंजूरी दे दी गई है.
वहीं, GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा.
बता दें, शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST काउंसिल की बैठक की और इस दौरान अहम फैसले लिए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम सीमित विषयों पर ही विचार कर सकते थे. बजट सत्र के बाद एक और GST बैठक आयोजित की जाएगी.
इस बार की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत से संबंधित निर्णय लिए गए. GST अपील न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है. छोटे करदाताओं के लिए GSTR-4, वित्त वर्ष 24-25 के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है. बता दें कि यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हुई है. GST काउंसिल की पिछली बैठक 7 अक्टूबर, 2023 को हुई थी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा, अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान किया जाता है. इसके अलावा अन्य एजेंडों पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने का फैसला लिया गया है.
Today, the 53rd #GSTCouncil recommended waiving interest and penalties for demand notices that have been issued under Section 73 of the GST Act, which include cases not involving fraud, suppression or misstatements
For all those notices which were issued under Section 73 for… pic.twitter.com/3XDap63M97
— PIB India (@PIB_India) June 22, 2024
बैठक के बाद ये भी सामने आया है कि, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के पक्ष में है और हालांकि इसके लिए कहा गया है कि राज्य इसके लिए मिलकर GST की दर तय करें.
GST काउंसिल के बड़े फैसले
1. काउंसिल ने सभी सोलर कुकर पर 12% जीएसटी निर्धारित करने की सिफारिश की है, चाहे इसमें एकल या दोहरी ऊर्जा स्रोत हो.
2. भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लाकरूम सेवाओं, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा रही है.
3. शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के छात्रों के लिए छात्रावासों को भी छूट दी जा रही है. आवास सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक है. ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए आपूर्ति की जाती हैं.”
4. काउंसिल ने Milk cans पर एक समान 12 फीसदी की दर निर्धारित करने की सिफारिश की है. काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स पर 12 फीसदी की दर निर्धारित की है. फायर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 फीसदी की दर लागू होगी. सभी सोलर कुकर पर 12 फीसदी जीएसटी दर लागू होगी.
5. GST दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित GoM अगली बैठक में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री करेंगे.