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रायपुर कलेक्टर की होटल-पब संचालकों को चेतावनी:कहा-1% भी नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई, आबकारी अधिकारियों को भी दी वॉर्निंग

राजधानी रायपुर में देर रात तक खुले रहने वाले होटल, क्लब और पब के मामलों को लेकर कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी लाल उमेद सिंह ने मंगलवार को संचालकों के साथ बैठक की। मीटिंग में कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि आज के बाद किसी भी संस्था ने तय नियम से एक प्रतिशत भी लापरवाही बरती तो कड़ी कार्रवाई होगी।

कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा कि संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी व्यवस्था समय पर दुरुस्त रखें। बॉर-होटल का निर्धारित समय रात 12 बजे है, इसलिए 12 बजे तक ही सभी गतिविधियां बंद होनी चाहिए। इसके लिए 11:30 बजे तक सर्विंग पूरी तरह बंद कर दी जाए।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 11:30 से 12 बजे तक समय केवल समापन का समय है, इसमें कोई अतिरिक्त सर्विंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लापरवाही की गई तो केवल आबकारी अधिनियम ही नहीं, बल्कि भारतीय दंड संहिता और अन्य प्रावधानों के तहत भी एक्शन होगा। कलेक्टर ने बैठक में मौजूद आबकारी अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन हुआ तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

परमिशन से पहले कार्यक्रम का प्रचार करने वालों को नहीं मिलेगा लाइसेंस

कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा कि कार्यक्रम आयोजन के लिए समय से लीकर सर्व करने की अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि आयोजक कार्यक्रम और पार्टी का एडवर्टाइजमेंट लाइसेंस और अनुमति मिलने से पहले कर रहे हैं।

उनके लिए यह सख्त चेतावनी है कि ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने फटकारते हुए कहा कि यदि आप 25 दिन पहले कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो 25 दिन पहले ही लाइसेंस के लिए अनुमति लें, तभी प्रचार-प्रसार करें। अंतिम समय में आवेदन करके लाइसेंस लेना स्वीकार नहीं होगा।

देर रात खुले होटल-पब पर सोमवार को की थी कलेक्टर ने कार्रवाई

सोमवार को रायपुर कलेक्टर ने नियम तोड़ने वाले कई होटल, क्लब और पब के खिलाफ एक्शन लिया। जिन जगहों पर कार्रवाई की गई है, उनमें शेमरॉक ग्लोबल, मिलानों फूड एंड कंपनी (फ्लोरेंस), जूक पब, जुनेजा वेंचर्स क्लब, रॉयल रिट्रीट, हाइपर क्लब और द सिमर्स क्लब शामिल हैं। ये सभी तय समय के बाद भी खुले थे और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

जांच के दौरान मिली थी अनियमितता

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि इन बारों में लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया गया है। मौके पर ही अधिकारियों ने मामले दर्ज किए और छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की कई अन्य धाराओं के उल्लंघन की भी पुष्टि की। इस कार्रवाई के बाद शहर के दूसरे बार और क्लब संचालकों को बैठक में नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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