Rajasthan: हत्या के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित

धौलपुर : एडीजे कोर्ट धौलपुर ने करीब 5 साल पुराने हत्या के एक प्रकरण में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही उसे 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.मामला 27 जुलाई 2020 का है, जिसमें आरोपी अब जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास भुगतेगा.

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एडीजे कोर्ट धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि करीब 5 साल पुराने मामले में चुन्ना का पुरा थाना कौलारी निवासी रंजीत पुत्र रमेशचंद बैरागी को सजा हुई है. एपीपी मुकेश सिकरवार ने बताया कि 28 जुलाई 2020 को थाना कौलारी क्षेत्र के गांव नयापुरा निवासी विक्रम पुत्र कैलाशी लोधा ने अपने भाई की हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें उसने बताया कि 27 जुलाई की देर शाम वह बसईनवाब से अपने गांव लौट रहा था.तभी आरोपी रंजीत के साथ सिंटू का भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच अनुसंधान कर चालान पेश किया. उसी प्रकरण में एडीजे कोर्ट ने रंजीत बैरागी को दोषी माना. न्यायाधीश राकेश गोयल ने शनिवार 31 मई 2025 को फैसला सुनाते हुए आरोपी रंजीत को जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.

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