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राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को दी 17 दिनों की पैरोल, एयर एंबुलेंस जाएंगे महाराष्ट्र

Rajasthan News: अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा काट रहे आसाराम को इलाज के लिए राजस्थान हाई कोर्ट से एक बार फिर 17 दिन की पैरोल मिल गई है. आसाराम के अधिवक्ता ने राजस्थान हाई कोर्ट में महाराष्ट्र के पुणे स्थित अस्पताल में उपचार के लिए याचिका पेश की थी.

उसमें आसाराम को अपने उपचार के लिए पैरोल की मांग की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई के बाद आसाराम को 17 दिन की उपचार के लिए पैरोल दी गई है. जिसमें 15 दिन उपचार के लिए और दो दिन ट्रैवलिंग के लिए दिए गए हैं. न्यायालय को ओर से पुलिस- प्रशासन को पूर्व में दी गई पैरोल की शर्तें लागू करने के लिए कहा गया है. एयर एंबुलेंस से आसाराम को महाराष्ट्र के माधवबाग अस्पताल ले जाया जाएगा.

आसाराम के अधिवक्ता कालूराम भाटी ने बताया कि न्यायालय में आसाराम के उपचार के लिए हमने याचिका पेश की थी. उन्होंने बताया कि हमने न्यायालय को बताया था कि महाराष्ट्र के माधव बाग आयुर्वेद अस्पताल में 7 दिन पेरोल के दौरान हुए उपचार से आसाराम की स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ था.  इसलिए उनको पैरोल दी जाए जिससे कि वह अपना उपचार करवा सके पेरोल याचिका पर सुनवाई के बाद 17 दिन की पैरोल के आदेश दिए गए हैं. न्यायालय ने जिसमें 15 दिन उपचार के लिए और 2 दिन ट्रैवलिंग के लिए दिए गए हैं. बता दें कि न्यायालय ने आसाराम को पूर्व में दी गई पैरोल की शर्तें लागू करने के लिए कहा है.

अधिवक्ता कालूराम भाटी ने बताया कि इन् दिनों आसाराम जोधपुर के निजी आरोग्य आयुर्वेद अस्पताल में अपना उपचार करवा रहे हैं. आसाराम 15 दिसंबर तक जोधपुर के आरोग्य अस्पताल में ही रहेंगे. 15 दिसंबर को आसाराम को जोधपुर से एयर एंबुलेंस के जरिए महाराष्ट्र के माधव बाग आयुर्वेद अस्पताल के लिए ले जाया जाएगा. 2 जनवरी 2025 को जोधपुर पहुंचेंगे.

बता दें कि 14 और 15 अगस्त 2013 में आसाराम द्वारा जोधपुर के मणाई स्थित आश्रम में अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म किया गया था. इसके बाद दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज हुई उस एफआईआर को जोधपुर भेजा गया. जोधपुर पुलिस ने मौका तस्दीक करने के बाद 31 अगस्त की रात को आसाराम को छिंदवाड़ा स्थित आश्रम से गिरफ्तार कर एक सितंबर को जोधपुर लेकर पहुंची. उसके बाद से आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है. आसाराम को अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

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