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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 13 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति

Jaipur News : राजस्थान हाईकोर्ट में पीड़िता के वकील ने बताया कि पीड़िता 27 माह 6 दिन की गर्भवती है. वो नाबालिग है और इसके माता पिता गर्भपात कराने के लिए सहमत है. हमने कोर्ट बहस के दौरान बताया कि ऐसे कई मामले हैं, जहां देश के कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 28 माह की गर्भवती को भी गर्भपात की अनुमित दे चुके हैं. मामले में कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से पीड़िता की जांच कर रिपोर्ट मांगी थी. जिसमें कहा गया कि गर्भपात किया जा सकता है. उसमे हाई रिस्क नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता अंवाछित बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है. वहीं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्रेंसी एक्ट 1971 में भी कहा गया है कि रेप के कारण गर्भवती होने पर गर्भावस्था में होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर क्षति माना जाएगा.

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