राजस्थान SI भर्ती: चयनित दरोगाओं को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

राजस्थान में साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द किए जाने के सिंगल बेंच के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी. सोमवार (8 सितंबर) को भर्ती रद्द होने के चर्चित मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चयनित दरोगाओं की अपील पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया. इस फैसले से चयनित दरोगाओं की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल कुछ समय के लिए टल गया है. सिंगल बेंच ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती को रद्द करने का फैसला दिया था.

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हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी कर उन्हें जवाब दाखिल करने को कहा

आज की सुनवाई में मुख्य रूप से चयनित दरोगाओं की तरफ से दलीलें पेश की गई

मुख्य रूप से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने पेश की दलीलें

असफल अभ्यर्थियों की तरफ से भी रखा गया पक्ष

हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच इस मामले में अब 8 अक्टूबर को सुनवाई करेगा

जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की डिवीजन बेंच में हुई मामले की सुनवाई

फैसला आने के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने मनाई खुशी

चयनित दरोगाओं ने कोर्ट का जताया आभार

वहीं दूसरी तरफ असफल अभ्यर्थी मायूस दिखे

चयनित दरोगाओं का मानना है कि अंतिम फैसला भी उनके हक में ही आएगा

859 पदों पर भर्ती हुई थी रद्द

हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 859 पदों पर हुई भर्ती को पेपर लीक और गड़बड़ी के आधार पर रद्द किए जाने का आदेश दिया था. डिवीजन बेंच के फैसले से चयनित दरोगाओं को बड़ी राहत मिली है.

राजस्थान सरकार को भी बनाया था पक्षकार

चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की गई थी. अपील में सिंगल बेंच के फैसले को रद्द किए जाने और सही तरीके से चयनित अभ्यार्थियों को नौकरी में बरकरार रखे जाने की गुहार लगाई गई थी. चयनित अभ्यर्थियों की अपील में राजस्थान सरकार को भी पक्षकार बनाया गया था.

सर्व समाज ने दिया था धरना

रविवार (7 सिंतबर) को सर्व समाज की ओर से करीब चार घंटे तक जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया गया. इस पूरे मामले में सरकार से मांग की कि वे हाईकोर्ट डबल बेंच में पैरवी करें और पक्ष रखें, ताकि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनके साथ अन्याय ना हो सके.

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