Rajasthan: डोडा पोस्त तस्करी मामले में 15 साल बाद आया फैसला: जानिए न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने क्या सुनाया फैसला?

Rajasthan: डोडा पोस्त की अवैध तस्करी के 15 साल  लंबे चले मामले में  एडीजे कोर्ट कुचामन सिटी ने सख्त रुख अपनाते हुए दो अभियुक्तों को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, तीसरे अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया.

 

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